गढ़वा ब्यूरो चीफ डॉ श्रवण कुमार की रिपोर्ट।
एटीएच न्यूज़ 11:- गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद स्थानीय प्रशासन सुंडीपुर स्थित मध्य विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। न्यायालय के आदेश के आलोक में कल, 22 दिसंबर (सोमवार) को विद्यालय परिसर में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कब्जाधारियों ने खुद से अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
विदित हो कि सुंडीपुर मध्य विद्यालय वर्ष 1918 से स्थापित है। लंबे समय से विद्यालय की बेशकीमती भूमि पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा जमाया गया है। अतिक्रमणकारियों की सूची में मुख्य रूप से सुरेश राम और डीलर बुधन सहित अन्य के नाम शामिल हैं। इस संबंध में अंचल कार्यालय द्वारा पूर्व में ही नोटिस निर्गत कर बीते मंगलवार तक का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली नहीं की।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिए सख्त निर्देश
अतिक्रमणकारी सुरेश राम ने अंचल अधिकारी द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। WPC 6200/2025 की सुनवाई करते हुए 26 नवंबर को माननीय न्यायालय ने वादी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि स्कूल की अतिक्रमित भूमि को यथाशीघ्र खाली कराया जाए और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाए।
मौके पर पहुँचकर अधिकारियों ने दी चेतावनी
अभियान की पूर्व संध्या पर अंचल प्रशासन और थाना प्रभारी ने दल-बल के साथ विद्यालय का मुआयना किया। अधिकारियों ने सभी अतिक्रमणकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध किया कि वे शिक्षा के मंदिर की भूमि को स्वेच्छा से मुक्त कर दें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सोमवार को होने वाली कार्रवाई के दौरान यदि किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि होती है, तो इसकी पूर्ण जवाबदेही अतिक्रमणकारियों की ही होगी।
कल होने वाली इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के अधिकार और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
