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न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्माने को जमा न करने पर डा0 प्रेम नरायण की 86 वर्गमीटर जमीन कब्जे में लिया प्रशासन।

 



थाना लालगंज से RJ चौधरी की रिपोर्ट 


ATHNEWS 11 GROUP - कलवारी थाना क्षेत्र के बेलवाडाड़ गांव में मंगलवार को न्यायालय द्वारा लगाये जुर्माने को न जमा करने वाले की 86 वर्गमीटर जमीन प्रशासन द्वारा कब्जे में ले लिया गया। नायब तहसीलदार स्वाती सिंह ने बताया कि बेलवाडाड़ गांव के डा0 प्रेम नरायण द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया था जिसे सम्बन्धित न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के यहां निगरानी दाखिल किया था। दोनो पक्षो को सुनने के बाद उक्त न्यायालय द्वारा 18 जनवरी 2025 को निगरानी खारिज करते हुए डा0 प्रेम नारायण पर पचास हजार रूपये दंड लगाया था। लगाये गये जुर्माने को उनको दस दिनों में जमा करना था। 

अर्थ दंड न जमा करने के कारण न्यायलय द्वारा राजस्व वसूली के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था। उप जिलाधिकारी बस्ती सदर द्वारा डा0 प्रेम नरायण को नोटिस जारी कर जमा करने को कहा गया बावजूद इसके उनके द्वारा  जुर्माना जमा नहीं किया गया। उनके खातों का विवरण एकत्र करने का प्रयास किया गया किन्तु न मिलने पर उनके नाम से बेलवाडाड़ गांव के गाटा संख्या 490 में 86 वर्गमीटर जमीन कब्जे में ले लिया गया है। उक्त गाटे की फसल बिना न्यायालय द्वारा लगाये गये अर्थदंड का जमा किये काट नहीं पायेंगे। 

 डा0 प्रेम नरायण द्वारा बहादुरपुर ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत पकड़ी छब्बर के राजस्व गांव बेलवाडाड़ गांव में गाटा संख्या 120 में तालाब सुंदरीकरण के नाम से फर्जी तरीके से काम कराकर भुगतान करा लिया गया। शिकायत के बाद सहायक विकास अधिकारी बहादुरपुर सुरेन्द्र नाथ चौधरी प्रधान के पति सरोज चौधरी के प्रभाव में आकर गलत तरीके से निस्तारित कर दिया। उक्त गाटा सड़क के किनारे होने के कारण उसमें बिना जिलाधिकारी के अनुमति बिना कार्य नहीं कराया जा सकता। फर्जी तरीके से बिना अनुमति के कार्य करा कर भुगतान ले लिया गया था। इसी मामले में डा0 प्रेम नरायण द्वाराt न्यायालय वाद दाखिल किया गया जिसको न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था उसी की निगरानी को 18 जनवरी को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया गया है।

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