संजय तिवारी की रिपोर्ट।
सासाराम (रोहतास)- 15 साल पुराने मारपीट से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायधीश 12 मुकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने 11 अभियुक्त को दोषी करार दिया है। मामला दिनारा थाना कांड संख्या 140/ 2010 में दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले का विचरण सत्रवाद संख्या 365/ 2011 में चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में सुभाष साह, रमेश साह, अच्छेलाल साह, हरिहर साह, ददन साह, गुप्तेश्वर साह, गुरुखेली साह, पप्पू कुमार साह, उमपरकाश साह, मंजर साह, सुरेश साह सभी निवासी रेही, थाना दिनारा को दोषी ठहराया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना 15 साल पूर्व दिनारा थाना क्षेत्र में 06/06/ 2010 को 08:00 दिन में घटी थी। घटना सरकारी भुमी के दखल करने के लीए घटी थी अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में 9गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 325,324 के तहत दोषी पाया है। आगामी 11 फरवरी को कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
