सासाराम (रोहतास)- हत्या से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 2 धीरेन्द्र मिश्रा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जयप्रकाश यादव एवं केशवर यादव निवासी धनकढा, सासाराम को 12000 रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 74/2019 में दर्ज उक्त मामले की प्राथमिकी तेतरा देवी ने दर्ज कराई थी। उक्त घटना पांच साल पूर्व 07/03 /2019 को 8:00 बजे सासाराम मुफस्सिल क्षेत्र के धनकढा गांव में नाली के विवाद के लिए घटी थी। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 की तहत उक्त सजा सुनाई है।
हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की मिली सजा.
byDR AMIT KUMAR SRIVASTAVA/EDITOR-IN-CHIEF.
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