सासाराम (रोहतास) -17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े मामले में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी प्रसाद यादव के न्यायालय ने मामले में अभियुक्त दुलार साह निवासी मोरसराय, शिवसागर को दस हजार रुपये अर्थदंड सहित 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने मामले की पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपया दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है। शिवसागर थाना कांड संख्या 480/2022 में दर्ज उक्त मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना ढाई साल पूर्व 23 सितंबर 2022 को सुबह 4:00 बजे शिवसागर थाना क्षेत्र में घटी थी जहां अपने घर से शौच करने निकली किशोरी को अकेले देख मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त उसे जबरदस्ती एक झाड़ी में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में 8 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त सजा सुनाई है।
17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा.
byDR AMIT KUMAR SRIVASTAVA/EDITOR-IN-CHIEF.
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