सासाराम (रोहतास)- 15 साल पुराने छेड़खानी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलेंद्र कुमार पंडा की अदालत ने एक अभियुक्त को 50000 रुपये अर्थडंड सहित 4 साल की सजा सुनाई है। मामला बघैला थाना कांड संख्या 55/ 2010 में दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 401/ 2011 में चल रहा था। कोर्ट ने इस मामले में रामप्रवेश चौधरी निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना बघैला को उक्त सजा सुनाई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना 15 साल पूर्व बघैल थाना क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2010 को 12:00 दिन में घटी थी। घटना की तिथि को 16 वर्षीया किशोरी अपने घर से घास काटने के लिए खेत में जा रही थी। उसी समय अभियुक्त एवं उसके दो सहयोगियों द्वारा दुष्कर्म की नीयत से छेड़खानी करने लगे। किशोरी के हल्ला मचाने पर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई।
छेड़खानी मामले में 70 वर्षीय अभियुक्त को 4 साल की सजा।
byDR AMIT KUMAR SRIVASTAVA/EDITOR-IN-CHIEF.
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