संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट।
ATHNEWS11GROUP - दिनांक 01/05/2025 को बोधि बिगहा थाना को सूचना मिली कि ग्राम दुबैठ के पास जंगल में एक शव पाया गया है। प्राप्त सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष, बोधि बिगहा थाना के द्वारा तत्क्षण घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में घटनास्थल से एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर एवं कुछ नोट (कैश) बरामद किया गया। तत्पश्चात शव की पहचान करते हुए उक्त शव को अंत्यः परीक्षण हेतु ए. एन.एम.एम.सी.एच, गया भेजा गया। इस संबंध में वादी के लिखित आवेदन के आधार पर बोधि बिगहा थाना द्वारा कांड संख्या 21/25 दिनांक 02/05/2025 धारा 103 (1)/3 (5) बी.एन.एस दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के द्वारा इस कांड को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक, गया के मार्गदर्शन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इमामगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करते हुए उन्हें त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही FSL एवं तकनीकी टीम को भी घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु भेजा गया। विशेष टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं सूचना संकलन कर लगातार छापामारी करते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त 01. रंजन भुइयां उर्फ मुखिया भुइयां, पि० राजकेश्वर भुइयां, सा० खड़गपुर, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू (झारखंड) को 02 मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा रंजन भुइयां के निशानदेही पर उसके घर से 01 आईटेल कम्पनी का मोबाईल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त रंजन भुइयां उर्फ मुखिया भुइयां ने स्वीकार किया कि वह मृतक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था और अवैध रूप से बालू खनन कर बेचता था। कुछ दिन पहले इसी विषय पर मृतक व्यक्ति से उसकी कहासुनी हुई थी। क्रोध में आकर उसने अन्य व्यक्तियों जो अवैध बालू खनन एवं परिवहन में शामिल है । उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। अग्रिम अनुसंधान में विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर राजेश यादव, पिता विपत यादव, निवासी अकौनी, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू (झारखंड) को पूछताछ के लिए थाना पर बुलाया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मृतक व्यक्ति काफी कम दामों पर बालू बेचता था, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा था। इसी कारण, उसने अपने सहयोगियों एवं मृतक के ट्रैक्टर चालक रंजन भुइयां के साथ मिलकर इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। तत्पश्चात् राजेश यादव को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि FSL एवं तकनीकी टीम द्वारा घटनास्थल से एक कत्थई रंग का गमछा और एक पैर का चप्पल बरामद किया गया था, जिसकी पहचान रंजन भुइयां उर्फ मुखिया भुइयां के कपड़ो एवं चप्पल के रूप में की गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता ।
रंजन भुइयां उर्फ मुखिया भुइयां, पि० राजकेश्वर भुइयां, सा० खड़गपुर,
राजेश यादव, पिता विपत यादव, निवासी अकौनी, दोनों थाना हरिहरगंज, जि (झारखंड)।
