गढ़वा ब्यूरो चीफ डॉ श्रवण कुमार की रिपोर्ट।
एटीएच न्यूज़ 11:- गढ़वा सिविल कोर्ट के आदेश पर सोमवार को कांडी प्रखण्ड के अंतर्गत सरकोनी पंचायत व गाँव निवासी स्थायी घर तिउरा रोहतास महेश्वर महतो को दंडाधिकारी राकेश सहाय व पुलिस की उपस्थिति में जमीन पर दखल कब्जा दिलाया गया। खाता संख्या 54 प्लॉट संख्या 31 व 32 रकबा 19 1/2 डिसमिल जमीन का केस संख्या 5/ 022 का फैसला 25 जुलाई 2025 को महेश्वर महतो के पक्ष में आया था।जिसके बाद आज कोर्ट प्रतिनिधि सिविल कोर्ट नाजिर दीपक कुमार सिन्हा, प्रोसेस सवंर रविन्द्र सिंह,महेंद्र राम,अवध किशोर ,श्याम बिहारी राम ,इम्तेयाज आलम,भारत भूषण व दंडाधिकारी सह सीओ राकेश सहाय तथा थाना प्रभारी अशफाक आलम व स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में उक्त प्लॉट पर बने दो निर्माण एक कच्चा घर व एक पक्का घर को जेसीबी के माध्यम से ढाह दिया गया। उक्त जमीन की लड़ाई बिहार के रोहतास जिला के तिउरा निवासी महेश्वर महतो व सरकोनी गाँव के अमस्था टोला निवासी रघुवीर प्रजापति के बीच दशकों से चल रहा था। उक्त प्लॉट पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पक्का आवास का निर्माण किया गया था जो शम्भू प्रजापति पिता रघुवीर प्रजापति के नाम से सत्र 2020 -21 को किया गया था । घर तोड़ने आये टीम को घर वालों का विरोध का भी सामना करना पड़ा।अंत में दबाव के बाद घर वालों ने घर के सभी सामान को बाहर निकाल कर खेत में रख दिये ।जिसके बाद पहले कच्चा घर पर बुलडोजर चला।जब पक्का घर पर बुलडोजर चलने की बारी आई तो एघुवीर प्रजापति के पूरा परिवार काफी विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नही हुआ। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। कोर्ट से मिली डिग्री धारी महेश्वर महतो ने कहा कि इस जमीन विवाद में मुझे 1994,2001,2013,2022,2024 व 2025 में डिग्री मिला है। घर के लोगों ने कहा कि हमलोगों को घर तोड़ने की कोई सूचना पहले नही दिया गया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस व्यक्ति का घर तोड़ा गया उसके पास अब नहीं कोई भूमि है नहीं घर पुरे परिवार रोड़ पर जीवन बीताने के लिए मजबूर हो गए । वहीं मौके पर सरकोनी पंचायत मुखिया सुबोध कुमार वर्मा,उप मुखिया रानी देवी , सहित कई लोग उपस्थित थे।
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