ATH NEWS 11:-सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सरकार की आलोचना करने मात्र से किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। यह फैसला पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के मामले में आया है, जिनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
*कोर्ट के प्रमुख बिंदु:*
- *अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता*: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के विचार और अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सुरक्षित हैं।
- *सरकार की आलोचना*: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं दर्ज किए जा सकते।
- *उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस*: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
- *अभिषेक उपाध्याय को राहत*: पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है .
यह फैसला पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
