मनेंद्रगढ़/एम सी बी/छत्तीसगढ़ - खबरें विस्तार से आपको बता दें कि लोक निर्माण अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग मनेंद्रगढ़ द्वारा एन एच 43 में सड़क दुघर्टना और जनहानि को देखते हुए एन एच 43 के दोनों ओर सभी मकानो और दुकानों की नाप-जोख करते हुए सीमा से अनाधिकृत रूप से संपत्ति निर्माण को 3 दिवस के अंदर हटाने का नोटिस दिया गया है और कहा गया कि अगर 3 दिवस के अंदर अनाधिकृत निर्माण संपत्ति को नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेवारी स्वयं की होगी।
मनेंद्रगढ़ से एटीएच न्यूज़ 11 भूपेंद्र केवट की रिपोर्ट।