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हत्या के 27 साल पुराने मामले में 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास-एडीजे.

 


संजय तिवारी की रिपोर्ट। 


सासाराम (रोहतास) -हत्या के 27 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे चार अनिल कुमार की अदालत ने 19 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।अभियुक्तों में उमाशंकर महतो, बलि महतो, संतन महतो, रमेंद्र महतो, अर्जुन महतो, हीरा राम महतो, दशरथ महतो, रामचंद्र महतो, अशोक महतो, गुपूत महतो, रामनाथ महतो, अरुण महतो, रामाशीष महतो, उमेश महतो, सुनील महतो, राजेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, परमानन्द शर्मा, विश्वनाथ महतो शामिल हैं। सभी अभियुक्त ग्राम आलमपुर, थाना शिवसागर, जिला रोहतास के निवासी है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 22 अक्टूबर 1997 का है। इस मामले के सूचक संजय माली थे, जो प्रत्यक्षदर्शी भी थे उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।जिसमें इन्होंने बताया है कि पूर्व की दुश्मनी के कारण सभी अभियुक्तों के द्वारा एक राय होकर घटना तिथि को सूचक के चाचा के घर पर सुबह 6 बजे आकर उनको गोली मार दिए थे जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, साथ ही उन्हें जो भी बचाने आया उन पर पर भी जानलेवा हमला किया गया था। वहीँ अभियुक्तों के द्वारा मृतक का सिर पैर और हाथ काट दिया गया था। और नहर में ले जाकर फेंक दिया गया था। इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज किया गया था।जिन्होंने घटना का समर्थन किया था।बताते चलें कि 27 साल पुराने मामले मे अनुसंधान के दौरान कुल चार आईओ ने कार्य किया, लेकिन कोर्ट के बुलाने के बाद भी न्यायालय में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। वहीँ सभी अभियुक्तों पर कोर्ट ने पचास पचास हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीँ कोर्ट ने अर्थ दंड की राशि पीड़ित के परिवार को देने का आदेश जारी किया है।

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