संजय तिवारी की रिपोर्ट।
सासाराम (रोहतास)- छह साल पूर्व बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में पंद्रह वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म से जुङे एक मामले में सोमवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा की अदालत ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त विकास कुमार राम, निवासी मुरौना, बिक्रमगंज को दस हजार रूपए अर्थदंड सहित दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 400000 रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है।मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 6 साल पूर्व बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां घटना तिथि 31 मार्च 2019 को दिन में लगभग ढाई बजे 15 वर्षीया किशोरी जब अपने चने के खेत की रखवाली कर रही थी। उसी समय अभियुक्त किशोरी के पीछे चुपके से आया एवं उसके अकेले का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त सजा सुनाई है।