संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट।
ATHNEWS 11GROUP:-दिनांक-18/09/2024 को वादिनी के द्वारा आमस थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक-17/09/2024 को इनकी ननद के द्वारा इन्हे सूचना मिली की मुकेश सिंह के द्वारा इनके पति की हत्या कर क्वाटर गाँव स्थित कुओं में फेंक दिया गया है। इस संबंध में वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर आमस थाना कांड संख्या-319 /24, दिनांक-18/09/2024, धारा-103 (1) / 3 (5)/61 (2) बी०एन०एस० दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष रौशनगंज एवं रौशनगंज थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर कर घटनास्थल का निरीक्षण किए तथा शव को अन्तयः परीक्षण हेतु ए०एन०एम०एम०सी०एच०, गया भेजा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के द्वारा इस कांड की गंभीरता को देखते हुए कांड के उद्भेदन तथा घटना कारित करने में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी-01, गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें आमस थानाध्यक्ष, आमस थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी/कर्मी तथा तकनीकी शाखा, गया पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को शामिल किया गया तथा FSL, एवं डॉग स्कवॉड की टीम को घटनास्थल को निरीक्षण हेतु भेजा गया। उक्त गठित टीम के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त प्राथमिकी अभियुक्त 01. मुकेश सिंह, पि० विनय सिंह भोक्ता, सा० समिरी, थाना आमस, जिला गया को छापामारी कर सिमरी गाँव के बगीचा से प्राथमिकी दर्ज होने के 06 घंटे के अन्दर गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अभियुक्त के निशानदेही पर 02. अनीता कुमारी,पि० महेन्द्र सिंह, सा० बघमरवा, थाना आमस, जिला गया को इसके घर से छापामारी कर गिरफ्तार किया।पकडाए अभियुक्त मुकेश सिंह ने पुछताछ के क्रम में इस काण्ड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति के बहन से इनका प्रेम प्रसंग था। जिसका पता चलने पर मृतक के द्वारा इन्हे बार-बार धमकी दिया जा रहा था। जिस कारण अपनी प्रेमिका (मृतक व्यक्ति की बहन) के साथ मिलकर उक्त व्यक्ति का हत्या कर दिए।
गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम पता :-
• मुकेश सिंह, पि० विनय सिंह भोक्ता, सा० समिरी,
• अनीता कुमारी, पिo महेन्द्र सिंह, सा० बघमरवा, दोनों थाना आमस, जिला गया।
मुकेश सिंह का अपराधिक इतिहास :-
आमस थाना कांड संख्या-64/24, दिनांक-02/03/2024, धारा-279/337/338 भा०द० वि० एवं 30 (ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2022 ।
आमस थाना कांड संख्या-426/23, दिनांक-31/01/2023, धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 |
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