संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट।
ATHNEWS11 GROUP :-टॉप-10/20 अपराधकर्मियों को चिन्हित कर टॉप-10/20 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधकर्मी अजय कुमार उर्फ अंजय उर्फ बॉबी की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के निर्देशन में तकनीकी शाखा, गया के पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस के अन्य पदाधिकारी कर्मी को शामिल कर उक्त कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी हेतु आसूचना संकलित कर लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह सूचना प्राप्त हुई कि जिला के टॉप-10/20 अपराधकर्मियो में शुमार अजय कुमार उर्फ अंजय उर्फ बॉबी, पि० संजय यादव, सा० खटकाचक, थाना विष्णुपद, जिला गया। जो वर्तमान में कई कांडो में फरार चल रहा है वो अभी बाईपास 05 नंबर गेट के पास आया हुआ है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु गया पुलिस की विशेष टीम बाईपास 05 नंबर गेट के पास छापामारी करने पहुँची तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने का प्रयास किया। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ाया,पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय कुमार अंजय उर्फ बॉबी, पि० संजय यादव, सा० खटकाचक, थाना विष्णुपद, जिला गया बताया। दिनांक-25/06/2023 को वादी द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि जब ये रलवे स्टेशन से घर जा रहे रहे थे, तो रास्ते में ग्राम शेखबारा मोड़ के पास दो मोटरसाईकिल सवार चार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा इन्हे पीछे से धक्का देकर गिरा दिया गया और इनका अपाची मोटरसाईकिल लेकर भाग गया। जिस संबंध में म०वि०वि० थाना कांड संख्या-210/23, दिनांक-25/06/2023, धारा- 392 भा०द०वि० दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था। पकड़ाए अभियुक्त अजय कुमार की संलिप्तता उक्त कांड में पाया गया था, जो गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था।
गिरफ्तार कुख्यात अपराधकर्मी का नाम पता :-
अजय कुमार उर्फ अंजय बॉबी, पि० संजय यादव, सा० खटकाचक, थाना विष्णुपद, जिला गया।
अजय कुमार उर्फ बॉबी का अपराधिक इतिहास
विष्णुपद थाना कांड संख्या-210/2023, दिनांक-25/07/2023, धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। विष्णुपद थाना कांड संख्या-292/2024. दिनांक 07/10/2024, धारा-126(2)/351(2)/303(2) /109/3(5) बी०एन०एस० ।
विष्णुपद थाना कांड संख्या-294/2024, दिनांक-09/10/2024, धारा-126 (2)/115(2)/303(2)/352
/351(2)/109/3(5) बी०एन०एस० । म०वि०वि० थाना कांड संख्या-210/23, दिनांक-25/06/2023, धारा-395/420/468/471 भा०द०वि०।
