संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट।
ATHNEWS11GROUP:-आज दिनांक- 9/11/2025 को शशांक शुभंकर, जनपद निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जनपद पदाधिकारी, गया एवं आनंद कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया की अध्यक्षता में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फेंस का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/316/2025 दिनांक-06/10/2025 के आलोक में विधान सभा आम निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ हीं पूरे बिहार राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रम निम्नवत् है :-
द्वितीय चरण:-
✓अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि
13/10/2025
✓नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि-20/10/2025
✓ नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि-21/10/2025
✓ अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि-
23/10/2025
✓मतदान की तिथि-11/11/2025
✓ मतगणना की तिथि- 14/11/2025
✓ निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिये जाने की तिथि- 16/11/2025
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों कि संख्या
1. 225 - गुरुआ विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 13
2. 226 - शेरघाटी विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 14
3. 227 - इमामगंज विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 07
4. 228 - बाराचट्टी विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 11
5. 229 - बोधगया विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 10
6. 230 - गया टाउन विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 22
7. 231 - टिकारी विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 12
8. 232 - बेलागंज विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 12
9. 233 - अतरी विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 12
10. 234 - वजीरगंज विधान सभा में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की संख्या - 12
इस प्रकार कुल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या - 125 है।
✓ सामान्य निर्वाचकों की संख्या - पुरुष -15,73,527, महिला -14,16,327, थर्ड जेंडर - 37
इस प्रकार कुल सामान्य निर्वाचकों की संख्या -29, 89,891 है।
साईलेंस अवधि*
✓विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर दिनांक 09.11.2025 को सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 06:00 बजे अपराहन से प्रचार-प्रसार बंद कर दिया जायेगा।✓लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और 126 A के तहत यह साईलेंस अवधि लागू होती है, जिसका उद्देश्य मतदताओं को बिना किसी बाहरी दवाव या प्रचार के शांति से अपने वोट का निर्णय लेने का अवसर देना है।
✓साईलेस अवधि के दौरान सार्वजनिक जन सभाओं, रैलियों, भाषणों, लाउड स्पीकर का प्रयोग, रेडियो, टी०वी०, ऑनलाईन प्रचार और सोशल मीडिया पोस्ट पर राजनैतिक प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।✓ स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रचार संबंधि गतिविधियाँ वर्जित है।✓प्रत्यार्शी या राजनैतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई उपहार, पैसा या अन्य वस्तुएँ वितरित नहीं कर सकते हैं।
✓ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या ड्रामा का आयोजन मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा।✓ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक रहेगा।
✓इस अवधि में यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो दो साल तक कि सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
वाहन की अनुमति
✓ मतदान की तिथि को अभ्यर्थियों को कुल तीन वाहन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत भ्रमण हेतु निम्न प्रकार से अनुमान्य है।
i.अभ्यर्थी के लिए एक वाहन
ii. निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन
III. कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन (इस वाहन में ड्राईवर सहित कुल पाँच व्यक्ति बैठ सकते हैं)
मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज
✓ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जो निम्नवत् हैः-
i. आधार कार्ड
ii. मनरेगा जॉब कार्ड
III. बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक
IV. श्रम मंत्रालय की योजना के अनतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
v. ड्राइविंग लाईसेंस
VI. पैन कार्ड
VII. एनपीआर के अनतर्गत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
VIII. भारतीय पासपोर्ट
IX. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
x. केन्द्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
Xi. संसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
XII यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडी आईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले भर के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है ।
इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
